गुड़गांव, मार्च 22 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। चाकू मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश तरुण सिंघल की अदालत ने आरोपी सदीमुल अली निवासी गांव देवी गंज जिला मालदा (पश्चिम-बंगाल) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को चार साल कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मई 2023 में एक व्यक्ति ने थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया था कि गांव सिलोखरा, गुरुग्राम में किराए के मकान में रहता है। 19 मई 2023 को इसकी पत्नी का झगड़ा इसके पड़ोस में रहने वाली महिला से हो गया था। इसके बाद इसकी पत्नी काम पर चली गई। कुछ समय पश्चात इसका पड़ोसी इसके साथ झगड़ा करने लगा तथा इसी दौरान इसका लड़का बीच बचाव करने लगा तो इसके पड़ोसी ने चाकू इसके ...