प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 28 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने मारपीट, बलवा और प्राणघातक हमला करने वाले अंतू के पूरे भैया गांव में रहने वाले आरोपी जनार्दन प्रसाद, बृजेश, अनुज की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी पक्ष के अनुसार 9 सितंबर 2023 को जमीन के विवाद की रंजिश के चलते आरोपियों ने पीड़ित और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
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