मोतिहारी, अगस्त 9 -- मोतिहारी,विस। पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने जानलेवा प्रहार कर जख्मी करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। पांच वर्षों की सश्रम करावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है । जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सजा संग्रामपुर निवासी उदय कुंवर उर्फ उदय प्रकाश पाण्डेय को सुनाया गया है । इस मामले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बरियरिया नवका टोला निवासी अम्बिका तिवारी ने 22 मार्च 1987 को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर निवासी उदय कुंवर उर्फ उदय प्रकाश पाण्डेय मुक्तिनाथ कुंवर, विश्वनाथ कुंवर दुधनाथ कुंवर सहित पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज करायी थी। आरोप लगाया कि सूचक घटना तिथि को संध्या पांच बजे संग्रामपुर बाजार में मजदुर को मज...
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