गिरडीह, नवम्बर 22 -- गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय में इंटर के विधिक साक्षरता क्लब के छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें कानून की जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के निर्देश पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में पीएलवी वासुदेव पंडित, आनन्द पंडित एंव गोपाल पंडित ने छात्रछात्राओं को बाल विवाह, बाल मजदूरी समेत विधिक सेवा प्राधिकर के उद्देश्य की जानकारी दी गयी। कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार किसी भी 21 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह निषिद्ध है। इस दौरान पीएलवी वासुदेव पंडित ने विधिक सेवा प्राधिकर के तहत नि:शुल्क न्याय पाने के अधिकार की भी जानकारी दी। मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे।

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