अमरोहा, फरवरी 24 -- गजरौला। ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 की जानकारी दी गई। कार्यशाला का संचालन प्रशिक्षक एवं विधिक विशेषज्ञ अंकुर अग्रवाल ने किया। कार्यशाला की शुरुआत करते हुए अंकुर अग्रवाल ने बताया कि यह अधिनियम वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जो शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के बारे में समझाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अवांछित टिप्पणी, अनुचित स्...
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