नोएडा, अप्रैल 25 -- ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कालोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से बसाई जा रही कालोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। किसानों को लीजबैक में दी गई जमीन पर भी लीजबैक पत्र एवं लीज प्लान के कागजातों की अच्छी तरह से जांच के बाद ही कनेक्शन दिया जाए। इस संबंध में प्राधिकरण ने एनपीसीएल को पत्र लिखा है। दरअसल प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में उसकी अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण मान्य नहीं है। स्वीकृत योजना पर ही निर्माण किया जा सकता है। आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से ही भूखंड मिलता है। इसके बाद भी अधिसूचित क्षेत्र के गांवों के आसपास कालोनाइजरों द्वारा धड़ल्ले से अवैध कालोनियां बसाई जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट व डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की भरमार है। ध्वस्तीकरण की का...
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