पटना, जनवरी 31 -- राज्य में चल रहे निजी छात्रावास के संचालन और निगरानी के लिए कायदे कानून बनाने को लेकर एक लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। अधिवक्ता माधव राज की ओर से दायर अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट जानना चाहा कि क्या बिहार में निजी छात्रावासों खास तौर पर गर्ल्स हॉस्टलों एवं महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित हो रहे छात्रावास की सुरक्षा, संरक्षा, भोजन और स्वच्छता से जुड़े पहलुओं की निगरानी के लिए कोई वैधानिक या नियामक निकाय मौजूद है। कोर्ट को बताया गया कि सूबे में निजी छात्रावास पर नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि अन्य राज्यों में खासकर...
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