अयोध्या, फरवरी 11 -- अयोध्या संवाददाता। अपर सत्र न्यायधीश व विशेष न्यायधीश एनडीपीएस की अदालत ने एक जहरखुरान को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जुर्मान न जमा करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है। जीआरपी के अयोध्या धाम चौकी प्रभारी अशोक पाठक ने 23 सितंबर 2023 को प्लेटफार्म नंबर दो के पास से विनय गोस्वामी उर्फ पिन्टू निवासी गौर भारी थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी को पकड़ा था और उसके पास 110 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद होने के कारण एनडीपीएस एक्ट के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले का विचारण करते हुए अदालत ने उसको दोषसिद्ध पाया और सजा सुनाई। प्रभारी निरीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रभावी पैरवी पैराकार मुख्य आरक्षी सुनील कुमार ने की। --------

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