फिरोजाबाद, फरवरी 1 -- न्यायालय ने जहरखुरानी के दोषी को 5 वर्ष 9 महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मनोज कुमार कुवैत से 28 मार्च 2019 को दिल्ली एयरपोर्ट पर आया। वहां उसका साथी राकेश चौहान पुत्र भीकम चौहान मिल गया। दोनों लिक्ष्वी एक्सप्रेस से अपने घर जा रहे थे। दोनों बी 1 बोगी की 53, 54 सीट पर बैठे थे। ट्रेन के टूंडला पहुंचते ही बगल का यात्री कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसने मनोज व राकेश को कोल्ड ड्रिंक पिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही दोनों बेहोश हो गए। युवक उनका सामान लेकर उतर गया। दोनों को मऊ के किला अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। होश में आने पर मनोज ने टूंडला जीआरपी थाने में 2 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पंकज पुत्र रामप्रताप निवासी कच्ची टू...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.