मिर्जापुर, अक्टूबर 11 -- मिर्जापुर, संवाददाता। तहसील सदर के सुलह समझौता अधिकारी विपिन बिहारी ने मां का भरण पोषण न करने पर बहू को दान में दी गई जमीन के दानपत्र को निरस्त कर दिए। सास ने बहू को तीन नवंबर 2011 को सदर निबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड दान पत्र दिया था। कोन ब्लॉक के पुरजागिर निवासी मुन्नी देवी पत्नी स्व. फुल्लन ने पति की मौत के बाद अपने बहू निर्मला को पैतृक जमीन दान में दे दी थी। रजिस्टर्ड दान पत्र से जमीन मिलने के बाद कुछ दिनों तक बहू ने सास की खूब सेवा की। पुत्र भी मां का ध्यान रखता था। सास का कहना है कि कुछ दिनों बाद बेटा और बहू प्रताड़ित करने लगे। बहू सास को दो वक्त भोजन भी ठीक से नहीं दे रही थी। इससे तंग हो कर मुन्नी देवी ने दान में दी गई जमीन को वापस लेने के लिए सदर तहसील के सुलह समझौता अधिकारी विपिन बिहारी से शिकायत की। उन्ह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.