नई दिल्ली, अगस्त 19 -- सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया। तीन वकीलों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दायर याचिका में सात अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। फैसले में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार या पुलिस को दिया गया कोई अभ्यावेदन नहीं दिखा सके। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने कहा था कि इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस से कभी संपर्क नहीं किया। जबकि इस अदालत ने पहले ही उन्हें स्वतंत्रता दे दी थी। कानून की प्रक्रिया...
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