रांची, अक्टूबर 10 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची के बड़ा तालाब समेत डैमों एवं अन्य जल स्त्रोतों को अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने के मामले पर हाईकोर्ट में छह नवंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस मामले में पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया गया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आंशिक सुनवाई के बाद सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई छह नवंबर निर्धारित की। हाईकोर्ट ने जल स्त्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर सुनवाई करते हुए 29 अगस्त को झालसा को जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया था। इस मामले में अब तक हाईकोर्ट के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण झालसा को यह जिम्मेवारी दी गयी है। अदालत ने झालसा के सदस्य सचिव की अध्य...
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