दरभंगा, जून 12 -- लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश 11 नागेश प्रताप सिंह के न्यायालय ने पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने तथा जलाकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में गुरुवार को आरोपितों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी पति मोनू कुमार, ससुर सोगारथ यादव व सास अनिता देवी को दफा 307 जानलेवा हमला व 498 (प्रताड़ना) के तहत दोषी करार देने के बाद अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की। श्री पंडित के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो निवासी बचन देव प्रसाद ने 20 जनवरी 2021 को बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पीड़िता अनुपम कुमारी की शादी 30 जनवरी 2020 को अभियुक्त मोनू कुमार के साथ हुई थी। पांच लाख रुपये की मांग अभियुक्तों की ...