दरभंगा, नवम्बर 12 -- लहेरियासराय। शहर के जीएम रोड में वर्ष 2022 की चर्चित घटना में पिंकी कुमारी व संजय कुमार झा को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने के आरोप में मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने नगर थाना क्षेत्र के राजकुमारगंज निवासी शिव कुमार झा, भठियारीसराय निवासी भास्कर कुमार, सदर थाना क्षेत्र के पोसनपुर कबीरचक निवासी मिथिलेश पासवान व सिमरी थाना क्षेत्र के लदौर निवासी अभिमन्यु राजपूत उर्फ बाबा को दोषी करार देने के बाद दफा 147 के तहत एक-एक वर्ष कैद व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, दफा 302 व 120 बी के तहत उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, दफा 307 व 436 के तहत पांच-पांच वर्ष कैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा, दफा 341 में एक-एक माह ...