कानपुर, नवम्बर 21 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। स्थायी लोक अदालत ने शुक्रवार को पनकी में पानी की समस्या का समाधान सुलह-समझौते के आधार पर करा दिया। जलकल विभाग ने अंतत: महिला को सबमर्सिबल पंप लगाने की अनुमति दी। जिसके बाद यह मामला खत्म कर दिया गया। महिला ने भी स्थायी लोक अदालत में लिखित रूप से दिया कि उसकी समस्या का समाधान हो चुका है। शताब्दी नगर पनकी में रहने वाली मीना देवी ने स्थायी लोक अदालत में नवंबर 2023 में परिवाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उन्होंने दाखिल परिवाद में कहा कि केडीए से फ्री होल्ड डीड कर दो नवंबर 2022 को फ्लैट खरीदा था। केडीए ने जलापूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की थी। इससे जो भी पानी मिलता है वह अपर्याप्त है। जिस पर उन्होंने सबमर्सिबल लगवाना शुरू किया तो नगर निगम और जलकल ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया। केडीए से शि...