नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने आवश्वक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, दूध, अंडे आदि ढोने वाले वाणिज्यिक वाहनों को 10 साल पहले दी गई छूट खत्म कर दी। दरअसल, अभी तक दिल्ली में प्रवेश करते समय इन वाहनों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) के दायरे से बाहर रखा गया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में प्रवेश करते समय इन वाहनों की जांच के लिए टोल बूथों पर लगने वाला लंबा जाम और प्रदूषण के मद्देनजर यह आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 9 अक्तूबर, 2015 को आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अंडा, बर्फ (खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किय...
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