गुड़गांव, अक्टूबर 13 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में आर्थिक सहायता मिलेगी। चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों के लिए प्रक्रिया और सरल हो गई है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डीसी अजय कुमार ने बताया कि आवेदक अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.