चाईबासा, फरवरी 13 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले जराईकेला थाना अंतर्गत रोबिन भूमिज को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 16 अगस्त 2023 को पीड़िता के परिजनों के बयान पर जराईकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 22 अगस्त 2023 को पीड़िता डरी सहमी दिख रही थी, उसे अचानक बुखार आ गया था। जब परिजनों ने उसे पूछताछ किए तो वह कुछ नहीं बताई। 15 अगस्त 2023 को पुनः पूछताछ की गई तो पीड़िता ने बताया कि 11 अगस्त 2023को जब रात में सभी भोजन करने के बाद सो रहे थे। तभी रात के लगभग 11 बजे गांव के रोबिन उसके कमरे में घुस गया और उसका मुंह दबा कर पहले जान मारने का ध...