नई दिल्ली, अगस्त 25 -- सु्प्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित तारीख से पहले करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि मामला पहले ही 10 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र से आठ सप्ताह में जवाब मांगा था। एक वकील ने पीठ से कहा कि मैं अनुच्छेद-370 को निरस्त करने से संबंधित अवमानना याचिका जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहा हूं। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह पहले से ही 10 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है
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