भागलपुर, जनवरी 25 -- झाझा, नगर संवाददाता जिला अपीलीय प्राधिकार जमुई ने झाझा के बीपीआरओ अर्थात प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। वादी शिक्षक को योगदान करने एवं परिणामी सभी लाभ देने का आदेश दिया है।जिला अपीलीय प्राधिकार, जमुई के ज्ञापांक 02 जमुई, दिनांक 17/01/2026 में वादी बोड़वा, झाझा के संजय कुमार, पिता देवेन्द्र प्रसाद द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकार, जमुई शिक्षा विभाग, बिहार में दायर वाद संख्या- 02/ 2024 में वादी संजय कुमार बनाम प्रतिवादीः जमुई के डीएम, डीईओ, डीपीओ स्थापना (शिक्षा), सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, झाझा-सह-बीडीओ, झाझा, बीईओ झाझा को दिनांक 17/01/2026 को जारी न्याय निर्णय आदेश में कहा कि वादी द्वारा पंचायत शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दरियो के पद से उनकी सेवा समाप्त किये जाने से विक्षुब्ध होकर व...