बक्सर, नवम्बर 3 -- बक्सर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव के न्यायालय द्वारा जमीन के लिए पत्नी बेटा और बेटी के साथ पिता की हत्या के आरोप में नावानगर के बुदैला निवासी सरल राय, भोला राय, छोटक राय, रीता देवी, आंचल कुमारी को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर न्यायालय में 13 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा।
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