कोडरमा, दिसम्बर 18 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जमीन विवाद में हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने बुधवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने नवलशाही थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी मनोज मेहता, पप्पू मेहता, पंकज मेहता एवं पूरण देव मेहता को दोषी पाया। इसके अलावा एक वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माना (जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा) तथा छह माह का कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना (जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा) भी सुनाई गई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सज...