भागलपुर, फरवरी 14 -- नवगछिया, निज संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी के न्यायालय ने हत्याकांड के आरोपी गुंजन कुंवर उर्फ हीरा निवासी सोनवर्षा थाना बिहपुर को हत्या के मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को पांच हजार रुपये का अर्थडंड भी सुनाया है। राशि नहीं अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सत्र वाद में बहस में अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने भाग लिया। बताया जाता है कि 15 फरवरी 2020 को विक्रमपुर टेक दियारा कलबलिया धार के पास गुंजन कुंवर ने विनय कुमर के पुत्र निधू कुमार उर्फ अमित कुंवर को जमीनी विवाद के कारण गोली मार दी थी। इसके अलावा निधू के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया जिससे मृतक की कनपटी कटकर शरीर से अलग हो गई थी। मुकदमे में चिकित्सक, साक्षी, ...
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