गुड़गांव, फरवरी 3 -- नई दिल्ली/गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी एमथ्रीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कथित जमीन घोटाले के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब किया है। अदालत ने कंपनी के प्रमोटर बसंत बंसल, रूप बंसल और पंकज बंसल को चार अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा की अदालत ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और साझा मंशा से जुड़े आरोपों पर संज्ञान लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह देखना जरूरी नहीं है कि आरोप सिद्ध होंगे या नहीं, बल्कि यह देखा जाता है कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह मामला मार्च 2022 में दर्ज प्...