रांची, अगस्त 11 -- रांची, संवाददाता। जमीन के नाम पर 1.42 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में नामजद चार महिलाओं समेत छह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीआईडी की विशेष अदालत ने आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। आरोपियों के खिलाफ उक्त आरोप में सीआईडी थाना में कांड संख्या 09/2025 के तहत दर्ज है। याचिका लीलावती देवी, सुधा कुमारी, ममता गुप्ता, अन्नपूर्णा गुप्ता, अयोध्या प्रसाद गुप्ता और रजत गुप्ता ने दायर की थी। यह मामला 11.1 डिसमिल जमीन के स्वामित्व विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि सूचक शंकर लाल गुप्ता ने अगस्त 2022 में 5.5 डिसमिल जमीन बिक्री के 2.35 करोड़ रुपए के एकरारनामा के बाद 1.42 करोड़ का भुगतान किया था। लेकिन, आरोपियों ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया और जमीन पर कब्जा भी नहीं करने दिया। सूचक का कहना ...