रांची, जनवरी 31 -- रांची। बरियातू के चेशायर होम रोड स्थिति एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त के फर्जीवाड़े में आरोपी सद्दाम हुसैन को पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को राहत देने से इनकार करते हुए प्रार्थी की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। 29 जनवरी को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए सद्दाम हुसैन ने 25 जनवरी को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। मामला आरोप गठन पर है। मामले के अन्य आरोपित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल सहित अन्य आरोपितों की डिस्चार्ज याचिका अदालत से पूर्व में खारिज हो चुकी है।
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