हिन्दुस्तान ब्यूरो, जनवरी 30 -- जमीन के मामलों में बिहार पुलिस की भूमिका अब सीमित रहेगी। पुलिसकर्मी अब बिना किसी आदेश के जमीन का दखल-कब्जा नहीं दिला सकेंगे। ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करा पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त परिवादों के विश्लेषण के आधार पर नीतीश सरकार ने पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। 1 फरवरी से नए नियम पूरे राज्य में लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी एवं प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी संयुक्त पत्र में साफ किया गया है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। प्रत्येक भूमि विवाद की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से अंचलाधिकार...
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