नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी और कवि पी. वरवर राव की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। राव ने उस शर्त में संशोधन की मांग की थी जिसके तहत उन्हें ग्रेटर मुंबई क्षेत्र छोड़ने के लिए निचली अदालत से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने बदलाव करने में अनिच्छा जताते हुए याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी या उसी अदालत में जाएगी। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने दलील दी कि कार्यकर्ता चार साल से जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ग्रोवर ने कहा कि राव की पत्नी पहले उनकी देखभाल करती थीं, लेकिन अब वह हैदराबाद चली गई हैं। उन्हो...
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