नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- सुप्रीम ने बुधवार को जमानत पर छूटे विदेशियों के लिए एक ठोस नीति बनाने पर केंद्र से विचार करने को कहा है। धोखाधड़ी मामले में जमानत पर छूटे विदेश नागरिक के फरार होने की जानकारी मिलने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि नीति बनने के बाद देश में अपराध करने वाले विदेशी नागरिक सजा से बच नहीं सकेंगे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल चार दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मई 2022 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आरोपी एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी। डेविड पर धोखाधड़ी और आईटी अधिनियम सहित कई अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा जमानत के बाद, आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई। 26 अगस्त को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि देश में आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए एक नाइजीरिया...
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