नई दिल्ली, जून 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता जबरन धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी रिहाई में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी आफताब को 5 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि ' आरोपी के खाते में मुआवजे की 5 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को जमानत के आदेश में खामी बताकर आरोपी को जेल से रिहा किए जाने से इनकार किए जाने की न्यायिक जांच के आदेश दिया था। साथ ही, रिहाई में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपी आफताब को 5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन करते हुए, प्रदेश सरकार ने कहा कि आरोपी के खाते में मुआवजे की रकम स्थानांतरित कर दिया गया है। जस्टिस केवी विश्व...
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