रांची, फरवरी 2 -- रांची, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण तोड़ने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) और झारखंड सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की गई है। यह याचिका तौसिफ अली सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता कुमार शिवम ने अदालत को बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा गठित तीन अधिवक्ताओं की कमेटी ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही कोई नोटिस जारी किया। यह भी दलील दी गई कि जब झारखंड सरकार नक्शा विचलन को ...
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