नई दिल्ली, मई 8 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विप्लव डबास की अदालत ने जबरन वसूली और हत्या के प्रयास मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने कहा कि उस पर अनिश्चितकाल तक गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकाई जा सकती। अदालत दिलबाग सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला समयपुर बादली पुलिस थाने में दर्ज है। अदालत ने कहा कि आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्हें 40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के जमानती बांड जमा करने पर राहत प्रदान की गई।
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