नई दिल्ली, जुलाई 4 -- श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद में एक नया रुख महत्वपूर्ण और विचारणीय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जन्मभूमि पक्ष के एक आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में गुहार लगाई गई थी कि मामले में सुनवाई के दौरान 'शाही ईदगाह मस्जिद' शब्द की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अगर यह शाब्दिक बदलाव किया जाता, तो एक तरह से यह इस विवाद पर निर्णायक फैसले जैसा होता। सुनवाई पूरी होने से पहले ही फैसले की एक दशा-दिशा तय हो जाती। विस्तार से समझें, तो आवेदन करने वाले अधिवक्ता द्वारा दायर हलफनामे में यह अनुरोध किया गया था कि अदालत अपने स्टेनोग्राफर और कर्मचारियों को औरंगजेब-युग की मस्जिद का नाम लेने के बजाय विवादित ढांचा शब्द का उपयोग करने के निर्देश जारी करे। नए नामकरण की यह कोशिश उच्च न्यायालय में अगर नाक...