नई दिल्ली, जुलाई 23 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने से पहले होमवर्क कर लें। याचिकाकर्ता को जनहित याचिका कानून को इतना हल्के में नहीं लेने का सुझाव दिया। इसके बाद उसकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिकाकर्ता को न्यूजपेपर की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दायर करने के प्रति आगाह किया। कोर्ट ने उससे कहा कि वह पहले होमवर्क कर ले। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनके सहयोगी संस्थानों के लिए बाहरी भर्ती कंपनियों या एजेंटों के नियमन की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में केनरा बैंक प्रबंधन के नियंत्रण वाली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कैन फिन होम्स लिमिटेड (स...
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