नई दिल्ली, फरवरी 6 -- प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बिहार चुनाव रद्द करने की मांग की थी। जनसुराज की दलील थी कि चुनाव से पहले मुफ्त वाली योजनाओं के ऐलान से ऐसा नतीजा आया है। इसलिए बिहार चुनाव के नतीजों को अवैध घोषित कर नए सिरे से इलेक्शन कराए चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने तीखा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो आप राहत पाने के लिए अदालत में आ गए। यह तो सही चीज नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की अर्जी को खारिज कर दिया और सुनवाई से ही इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि आपको चुनाव में जनता ने खारिज कर दिया तो राहत के लिए अदालत आ गए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार की 24...
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