रांची, फरवरी 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाइकोर्ट के जज के साथ कोर्ट रूम में बकझक करने वाले अधिवक्ता महेश तिवारी की कोर्ट की संविधान पीठ से बिना शर्त माफी मांगने के बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला समाप्त कर दिया। सोमवार को संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए वकील को भविष्य में इस तरह का आचरण नहीं करने की हिदायत दी। दस फरवरी को वकील की ओर से बिना शर्त माफी मांगने का शपथपत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने फैसरा सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस आर मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामला समाप्त कर दिया। जज के साथ गलत आचरण करने के आरोप में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वकील पर आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए पूर्णपीठ का...
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