लखनऊ, अक्टूबर 8 -- लखनऊ, विधि संवाददाता । घर में घुसकर टोंटी चोरी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए मोहम्मद शफीक व मोहम्मद हलीम को अपर सत्र न्यायाधीश पीएन त्रिपाठी ने छह वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 18-18 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के तत्कालीन न्यायमूर्ति राकेश कुमार श्रीवास्तव के घर की रखवाली करने वाले सदाशिव ने 2 जून 2019 को थाना गोमती नगर में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें वादी ने बताया था कि वह उच्च न्यायालय, लखनऊ के न्यायमूर्ति के विशालखंड गोमती नगर स्थित घर की देखभाल का कार्य करता था। 2 जून 2019 को सुबह 10 बजे वह किसी काम से बाहर गया था। शाम को जब वह लौटकर वापस आया तो देखा घर में लगी नलों की कई टोंटी व 6 शावर चोरी हो गए हैं। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को विशाल खंड में बन...
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