सीवान, जनवरी 25 -- सीवान विधि संवाददाता। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने जख्मी करने के मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू ने बताया कि घटना 21 अप्रैल 2022 की है । घटना के संबंध में जीरादेई थाना क्षेत्र के ककरघटी गांव के सूचक गुलाबचंद चौरसिया ने प्राथमिकी दर्ज कराकर मंटु चौरसिया को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि आरोपित ने अपनी मां माया देवी से पैसे की मांग किया तथा माया देवी ने पैसा नहीं दिया तो उसके सर पर लोहे के रड से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान माया देवी की मौत हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया था। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपि...