नई दिल्ली, फरवरी 24 -- नई दिल्ली। छोटे अपराध कर वर्षों तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को अब प्रशासन द्वारा डिपोर्ट करने की तैयारी है। इसके लिए गृह मंत्रालय एवं एनसीबी की तरफ से जांच एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि वह इस तरह के छोटे अपराध (नारकोटिक्स) में अदालत के समक्ष याचिका दायर कर मुकदमा वापस लें और आरोपी विदेशी नागरिकों को उसके देश डिपोर्ट कर दें। इतना ही नहीं अगर किसी छोटे अपराध में जुर्माना बनता है तो वह जमा करवाएं। अगर वह जुर्माने की राशि नहीं भरता तो उसे ब्लैकलिस्ट करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार, देशभर में कई विदेशी नागरिक नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से बड़ी संख्या ऐसे विदेशी नागरिकों की होती है जो मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में इसलिए शामिल ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.