सीतापुर, सितम्बर 19 -- सीतापुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में छह वर्ष पूर्व हरगांव थाने पर दर्ज हुए मुकदमे में गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त रमेश पुत्र जगदीश को तीन वर्ष कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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