मुजफ्फर नगर, अगस्त 9 -- मुजफ्फरनगर। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पाक्सो कोर्ट ने दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई वहीं 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी प्रदीप बालियान व दिनेश शर्मा ने बताया कि नई मंडी निवासी एक महिला ने 28 जून 2017 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया कि उसका विवाह वर्ष 2004 में हुआ था। उसकी एक 12 वर्ष की बेटी है। पीड़िता की सहेली ने उसे अपने भाई के साथ लेडीज सूट एवं पर्स का कारोबार करने की सलाह दी थी। पीड़िता ने अपने पति की सहमति के बाद गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-4 में 14 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर दुकान खोली थी। दुकान पर सहेली का भाई नितिन गुप्ता व पीड़िता कारोबार करते थे। आरोपी नितिन गुप्ता पीड़िता को नशीला पदार्थ मिलाकर जूस व कोल्ड ड्रिंक पिलाता था। नशे...
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