बुलंदशहर, सितम्बर 27 -- घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि सात जून 2023 को डिबाई के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही 17 जुलाई 2023 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। अब एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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