उन्नाव, नवम्बर 20 -- उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुरवा थाना पुलिस ने 26 फरवरी 2018 को क्षेत्र के कुहैहरी गांव निवासी सुधीर पुत्र रमेश पर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के करीब एक माह बाद 23 मार्च 2018 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमें की विवेचना अजय कुमार सिंह ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 27 मार्च 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलील व पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुधीर को अपराध कारित करने का दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास व 50...