कौशाम्बी, अप्रैल 17 -- सरायअकिल के एक गांव की किशोरी के साथ घर में सोते समय छेड़खानी हुई थी। आरोप है कि शोर मचाने पर आरोपी भाग गया था। किशोरी के पिता ने 12 अगस्त 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने नितिन पुत्र स्व. प्रेमचंद्र दिवाकर के खिलाफ विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त नितिन को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्मा जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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