बुलंदशहर, अगस्त 26 -- कोर्ट ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत उठने तक की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक सत्यप्रकाश, प्रिया श्रीवास्तव तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त वसीम को न्यायालय ने 26 वर्ष बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। बताया कि नगर के मोहल्ला रुकनसरायस निवासी आरोपी वसीम ने 16 मार्च 1999 को छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। इस प्रकरण में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और 17 अप्रैल 1999 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। जिस पर एसीजे एसडी द्वितीय अर्जुन सिंह के न्यायालय ने वसीम को दोषी मानते हुए ...
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