रामपुर, मई 11 -- शहजादनगर थाना क्षेत्र में शिक्षिका द्वारा दर्ज कराए गए केस में कोर्ट ने प्रधानाचार्य को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि, इसी मामले में केस दर्ज कराने वाली शिक्षिका पर विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए है। शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य करती थी। दो अक्तूबर 2024 को वह स्कूल पहुंची तो प्रधानाचार्य ने ऑफिस में बुलाया और उसकेसाथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी। किसी तरह शिक्षिका ऑफिस से बाहर निकली और घर चली गई थी। जिसके बाद वह बीमार पड़ गई। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना के आधार पर केस दर्ज कर प्रधानाचार्य को जेल भेज दिया था। बाद में इस प्रकरण की सुनवाई कोर्ट में चली। जिसमें साक्ष्य के अभाव में प्रधानाचार्य योगेश शर्मा को ...
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