भभुआ, मई 31 -- (पेज तीन) भभुआ। व्यवहार न्यायालय की एसीजेएम प्रथम हेमा कुमारी की अदालत ने शनिवार को छेड़खानी मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 354 ए के तहत दो वर्ष कठोर कारावास, धारा 324 में एक वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा 341 में एक माह की सजा सुनायी। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी। सजा पाने वाला जिले के बेलांव थाना क्षेत्र के बेलांव निवासी सनोज पासवान है। ज्ञात हो कि जिले के बेलांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में सनोज ने एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। उक्त मामले में अदालत ने विचारण के दौरान आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनायी। हि.प्र. चोरी की बाइक के साथ आरोपित गिरफ्तार भभुआ/चैनपुर। नगर थाने की पुलिस ने जहां चोरी की बाइक के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, वहीं चैनप...