बिहारशरीफ, फरवरी 18 -- छेड़खानी मामले में दोषी को 2 साल की सजा अस्थावां थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। 14 वर्षीया नाबालिग से छेड़खानी मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज प्रथम संजीव कुमार सिंह ने अस्थावां थाना क्षेत्र निवासी लाला यादव को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है। स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने सभी सात लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2018 की संध्या चार बजे पीड़िता अपने खेत से सब्जी लेकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ता सुनसान एवं पीड़िता को अकेली पाकर आरोपित गंदी नियत से हाथ पकड़कर खींचने लग...