अंबेडकर नगर, मई 31 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नाबालिग बालिका से छेड़खानी में दोषी सिद्ध हुए आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने शनिवार को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सात वर्ष पूर्व महरुआ थाना क्षेत्र का है। सेहरा जलालपुर निवासी राजन पुत्र लालजीत ने नाबालिग बालिका को 21 नवम्बर 2017 की शाम को अगवा कर लिया था जिस समय वह शौच के लिए गई थी। काफी खोजबीन के बाद उसका सुराग न लगने पर बालिका की मां ने महरुहा थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दो दिन बाद बालिका एवं राजन को तरसावां मोड़ के पास गिरफ्तार किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने वादिनी मुकदमा समेत नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.