कौशाम्बी, नवम्बर 29 -- मंझनपुर, संवाददाता। चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक व्यक्ति ने वर्ष 2019 में नाबालिग बेटी से छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। इस मामले में शनिवार को न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी धर्मनारायण पाल पुत्र रामराज पाल निवासी पकसराई पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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